नई दिल्ली/भोपाल। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह को सर्वोच्च न्यायालय से आज गुरुवार को कोई राहत नहीं मिली। आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज करने के मप्र उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विजय शाह ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में विजय शाह ने एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि न्यायालय ने कल यानि 16 मई को कुंवर विजय शाह की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। इसके साथ ही शाह से मंत्री पद छिनने की चर्चाएं भी और अधिक बलबती हो गई हैं।
बता दें कि 14 मई को शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शाह ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुंवर विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं।

